पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव योजना (नायला) की लॉटरी 05 अक्टूबर को

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पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव योजना (नायला) की लॉटरी 05 अक्टूबर को

1109 आवेदन प्राप्त हुए लगभग 767 भूखण्डों का किया जाना है लॉटरी से आवंटन

जयपुर, 04 अक्टूबर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 01 अक्टूबर, 2023 से पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव योजना (नायला) में नए सिरे से लगभग 767 भूखण्डों हेतु पत्रकारों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसकी लॉटरी 05 अक्टूबर, 2023 को निकाली जायेगी।

जयपुर विकास आयुक्त डॉ जोगा राम ने बताया कि पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव योजना में 01 अक्टूबर, 2023 से 03 अक्टूबर, 2023 तक आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये गये थे, जिसकी लॉटरी 5 अक्टूबर, 2023 को निकाली जाएगी। पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव योजना (नायला) के लगभग 767 भूखण्डों का आवंटन योजना की वर्तमान आरक्षित दर 12 हजार प्रति वर्ग मीटर के 30 प्रतिशत पर किया जाएगा। कॉर्नर भूखण्डों का आवंटन भी लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, इस हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी।

योजना में कुल आवेदन 1109 प्राप्त हुए है, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। आवंटन हेतु पात्रता का परीक्षण निम्न तथ्यों के आधार पर किया जा रहा है -

आवेदक अधिस्वीकृत पत्रकार हो अथवा न्यूनतम पांच वर्ष से राजस्थान में सक्रिय पत्रकार के रूप में कार्यरत हो। (प्रशिक्षण काल शामिल नहीं) आवेदन के समय जयपुर में नियुक्त हो।

राष्ट्रीय समाचार पत्रों / संवाद समितियों / राष्ट्रीय पत्रिकाओं के जयपुर स्थित ब्यूरो प्रमुख / ब्यूरो में कार्यरत पत्रकारों के लिए सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

यह प्रमाणित करने के लिए कि वह पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार है, संबन्धित को अपने पत्र के संपादक द्वारा वर्तमान में पूर्णकालिक सवैतनिक पत्रकार होने के प्रमाण पत्र के साथ भविष्य निधि खाते की रसीदें तथा नियोक्ता द्वारा स्त्रोत पर काटे जाने वाले आयकर का प्रमाण पत्र या फार्म नं. 16 या आयकर विभाग में भरे वार्षिक रिटर्न की प्रति देनी होगी।श्रमजीवी पत्रकार जिसकी स्वयं की आजीविका पूर्णतः पत्रकारिता पर निर्भर हो तथा अधिकतम वार्षिक आय रूपये 20,00,000/- से अधिक ना हो।

एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को आवंटन किया जायेगा। परिवार का अर्थ पत्रकार, उसकी पत्नी / पति एवं अविवाहित अवयस्क बच्चे है। वयस्क विवाहित बच्चों को परिवार की इस परिभाषा से अलग रखा जायेगा।

जिन पत्रकारों ने पूर्व में राज्य सरकार / जेडीए / अन्य राजकीय संस्थान से रियायती दर पर भूखण्ड लेने का लाभ ले लिया है वे इस योजना में आवंटन के पात्र नहीं होंगे।

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