जयपुर के पत्रकारों को लगभग 767 भूखण्डों का किया जाएगा लॉटरी से आवंटन

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जयपुर के पत्रकारों को लगभग 767 भूखण्डों का किया जाएगा लॉटरी से आवंटन

पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव योजना (नायला) में आवेदन 

जयपुर, 30 सितम्बर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 01 अक्टूबर, 2023 से पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव योजना (नायला) में नए सिरे से लगभग 767 भूखण्डों हेतु पत्रकारों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक बुकलेट जारी कर नियम में शर्तें प्रकाशित की है, निचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर देखें शर्तें

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जयपुर विकास आयुक्त डॉ जोगा राम ने बताया कि पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव योजना में 01 अक्टूबर, 2023 को दोपहर 1:00 बजे से 03 अक्टूबर, 2023 को रात्रि 11:59 बजे तक आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। जिसकी लॉटरी 5 अक्टूबर, 2023 को निकाली जाएगी। पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव योजना (नायला) के लगभग 767 भूखण्डों का आवंटन योजना की वर्तमान आरक्षित दर 12 हजार प्रति वर्ग मीटर के 30 प्रतिशत पर किया जाएगा। कॉर्नर भूखण्डों का आवंटन भी लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, इस हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी।

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लॉटरी पश्चात् आवेदनों की जांच असत्यता पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि एम्पावर्ड कमेटी की गत शुक्रवार को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 01 अक्टूबर, 2023 से पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव योजना (नायला) के लगभग 767 भूखण्डों का आवंटन योजना की वर्तमान आरक्षित दर के 30 प्रतिशत पर करने का निर्णय लिया गया। कॉर्नर भूखण्डों का आवंटन भी लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, इस हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी। जेडीए द्वारा पॉच टीमें बनाई गई है, जो पूरी प्रक्रिया देखेगें।

आवेदन करने हेतु निम्न शर्तें रहेंगी -
1. आवेदनकर्ता को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में किसी भी प्रकार का भूखण्ड का आवंटन नहीं होना चाहिए, इस हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदनकर्ता राजस्थान में अधि स्वीकृत पत्रकार होना चाहिए। पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। इस हेतु संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3.आवेदनकर्ता वर्तमान में जयपुर में पदस्थापित होना चाहिए। इस हेतु संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदनकर्ता को भविष्य निधि का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदनकर्ता की आय 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस हेतु इनकम टैक्स रिटर्न अथवा फॉर्म 16 प्रस्तुत करना होगा

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