दिल्ली के बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर फिलहाल रोक

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   दिल्ली के बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर फिलहाल रोक

नई दिल्ली । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। पटियाला हाउस कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने राजस्थान के नोखा नगरपालिका को एफ हफ्ते के अंदर 50,31,512 रुपये की रकम जमा करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नगरपालिका के बीच के विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने पर बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने आदेश में कहा था कि नोखा नगरपालिका 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50,31,512 रुपये की आर्बिट्रल अवार्ड पारित किया गया था। इस अवार्ड के खिलाफ नोखा नगरपालिका की अपील खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि नोखा नगरपालिका को बार-बार ये कहा गया कि वो अपनी संपत्तियों की जानकारी संबंधी हलफनामा दाखिल करे लेकिन उसने किसी भी आदेश का पालन नहीं किया। ऐसे में बीकानेर हाउस को अटैच करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है।

कोर्ट ने बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए नोखा नगरपालिका के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। जिसके बाद आज नोखा नगरपालिका की ओर से बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर रोक की मांग की गई।

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