आरजी कर से सबक : पोस्टमार्टम का चालान अनिवार्य, सभी थानों को भेजा गया निर्देश

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   आरजी कर से सबक : पोस्टमार्टम का चालान अनिवार्य, सभी थानों को भेजा गया निर्देश

कोलकाता । आर.जी. कर की घटना से सीख लेते हुए कोलकाता पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। असामान्य मौतों के पोस्टमार्टम के लिए अब चालान अनिवार्य कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार की ओर से सभी पुलिस स्टेशनों को विशेष रूप से सतर्क किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आर.जी. कर के मुद्दे पर राज्य को सुप्रीम कोर्ट में सवालों का सामना करना पड़ा। केस डायरी के साथ पोस्टमार्टम का चालान क्यों नहीं दिया गया? इस पर अधिवक्ता फिरोज एडुल्जी सवाल उठाए थे। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। नियमानुसार जब पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो उन्हें वह फॉर्म अपने साथ ले जाना होता है। कोर्ट की पूछताछ के बाद मामला सामने आया। बाद में राज्य की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोलकाता पुलिस के मामले में इस चालान (फॉर्म-5371) की छपाई लंबे समय से बंद है।

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इस चालान में शव किस हालत में है? यह कहां पाया गया? क्या शव पर कोई निशान है? मृतकों का क्या हुआ? जांच करने वाले पुलिसकर्मी को चालान की दो प्रतियां बनानी होंगी। एक अस्पताल को दिया जाता है, दूसरा मृतक के परिवार को। लालबाजार ने पुराने नियमों को फिर से लागू करने का निर्देश दिया है।

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