सीबीआई ने संदीप को फिर से हिरासत में लेने की मांग वापस ली, जज के सवाल पर लिया फैसला
कोलकाता । आर.जी. कर दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को फिर से हिरासत में लेने की कोशिश कर रही सीबीआई ने सोमवार को अदालत में अपनी याचिका वापस ले ली। सियालदह अदालत में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो जज ने सीबीआई से सवाल किया कि अगर जेल में जाकर संदीप से पूछताछ की जा सकती है, तो फिर उसे हिरासत में लेने की जरूरत क्यों है। जज के इस सवाल के बाद सीबीआई ने अपनी याचिका वापस ले ली।
सोमवार को संदीप घोष को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सियालदह अदालत में पेश किया गया। इस दौरान संदीप के वकील ने तर्क दिया कि इससे पहले जब सीबीआई ने संदीप को हिरासत में लिया था, तो उनसे कोई विशेष पूछताछ नहीं की गई थी। इसके बाद जज ने सीबीआई की केस डायरी और धारा 161 के तहत दिए गए बयान की जांच की। जज ने सीबीआई से पूछा कि जेल में जाकर भी संदीप से पूछताछ की जा सकती है, फिर उसे हिरासत में लेने की आवश्यकता क्यों है। जज ने कहा कि आप जेल में जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं।
जज की इस टिप्पणी के बाद सीबीआई ने अपनी याचिका वापस ले ली। हालांकि, जज ने आश्वासन दिया कि अगर सीबीआई जेल में जाकर पूछताछ करना चाहती है, तो अदालत इसकी अनुमति पर विचार करेगी।
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