बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूपीएससी की हाई कोर्ट में याचिका
नई दिल्ली । संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की है। यूपीएससी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान यूपीएससी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नरेश कौशिक ने कहा कि अपने हक में फैसला करवाने के लिए झूठा हलफनामा दाखिल करना गंभीर अपराध है और ये न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को गिराता है। खेडकर का हलफमाना 28 जुलाई का है, जबकि यूपीएससी ने 31 जुलाई को उम्मीदवारी निरस्त करने का आदेश दिया था। यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने पर आपराधिक कार्यवाही चलाने की मांग की।
पूजा खेडकर को यूपीएससी ने बर्खास्त भी कर दिया है। बर्खास्तगी को पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि उन्हें इसकी सूचना प्रेस रिलीज के जरिये मिली थी। उसके बाद यूपीएससी ने पूजा खेडकर की बर्खास्तगी के आदेश की प्रति ई-मेल और उनके पते पर भेजने को कहा था।
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