स्पाइस जेट ने तीन इंजनों को उतारने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

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  स्पाइस जेट ने तीन इंजनों को उतारने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

नई दिल्ली । स्पाइस जेट ने एयरलाइंस में लगे तीन इंजनों को उतारने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज स्पाइस जेट की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेँशन करते हुए इस पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने स्पाइस जेट के वकील को ई-मेल करने का निर्देश दिया और कहा कि हम उस पर विचार करेंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 11 सितंबर को स्पाइस जेट को एयरलाइंस में लगे तीन इंजनों को उतारने के सिंगल बेंच के आदेश पर मुहर लगा दी थी। जस्टिस राजीव शकधर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि स्पाइस जेट को उन इंजनों का उपयोग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। स्पाइस जेट ने टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस' से इंजन लीज पर लिए थे। इन दोनों इंजन कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से एक करोड़ 29 लाख डॉलर का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट इन कंपनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है। इन कंपनियों ने हाई कोर्ट से इन इंजनों का इस्तेमाल रोकने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।

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